इंडिया न्यूज सेंटर,नई दिल्लीः गौरक्षकों की हिंसा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिए है कि वह हर जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल आफिसर नियुक्त करें। ताकि कोई भी गौरक्षक समूह कानून को अपने हाथ में न ले। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए गौरक्षकों द्वारा की गई किसी भी तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी व्यक्ति या समूह को इजाजत नहीं दे सकता है जो गौरक्षा के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करें।