` चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर लगाई पाबंदी

चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर लगाई पाबंदी

Election Commission bans exit polls share via Whatsapp

ई.वी.एम और वी.वी.पी.ए.टी का प्रयोग लाजि़मी करार

मतदान से 48 घंटे पूर्व किसी भी सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल को दिखाने पर रहेगी पाबंदी


इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: चुनाव कमीशन ने 11 अक्टूबर, 2017 को सुबह 7-00 से 6:30 बजे तक गुरदासपुर लोक सभा उपचुनाव के मद्दे नजऱ गुरदासपुर लोक सभा क्षेत्र में एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाई है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने आज यहां जारी प्रैस बयान द्वारा जानकारी देते बताया कि जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 126-ए अनुसार 11 अक्टूबर, 2017 को सुबह 7-00 से 6:30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता और न ही कोई प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्य किसी भी संचार साधन पर एग्जिट पोल को दिखाया नहीं जा सकता है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि मतदान वाले क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे या सर्वेक्षण को नहीं दिखा सकेगा। इसके इलावा एक अन्य आदेश द्वारा भारतीय चुनाव कमीशन ने गुरदासपुर उपचुनाव संबंधी क्षेत्र में वोटों दौरान ई.वी.एम. और वी.वी.पी.ए.टी. का प्रयोग को अनिवार्य घोषित किया है।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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