` चुनाव प्रचार के लिए तय समय की समाप्ति के बाद लागू किये जाने वाली पाबंदियों संबंधी हिदायतें जारी

चुनाव प्रचार के लिए तय समय की समाप्ति के बाद लागू किये जाने वाली पाबंदियों संबंधी हिदायतें जारी

ECI ISSUES PROHIBITION PROTOCOL DURING 48 HOUR BEFORE POLL share via Whatsapp


ECI ISSUES PROHIBITION PROTOCOL DURING 48 HOUR BEFORE POLL

PROHIBITION IMPOSED ON BROADCASTING OR PROPAGATING ELECTION MATERIAL ON TV OR RADIO

चुनाव प्रचार ख़त्म होते ही रेडियो और टी.वी. पर विज्ञापन प्रसारण होगा बंद

इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़:
विधानसभा क्षेत्र शाहकोट के लिए हो रहे उप-चुनाव संबंधी 28 मई, 2018 को पडऩे वाली वोटें संबंधी प्रचार के लिए तय समय सीमा की तारीख़ 26 मई, 2018 शाम 6:30 बजे समाप्त होने के उपरांत आदर्श चुनाव संहिता अधीन लागू की जाने वाली पाबंदियों संबंधी हिदायतें आज जि़ला चुनाव अधिकारी, जालंधर को जारी कर दी गई हैं। इस संबंधी जानकारी देते मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब डा. एस. करुणा राजू ने बताया चुनाव प्रचार के लिए तय सीमा जो कि जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 126 अनुसार तय की गई है। इस अनुसार वोटें पडऩे का कार्य शुरू होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद किया जाना है और यह समय शुरू होते ही चुनाव प्रचार के लिए हलके में वोटर के तौर पर रजिस्टर न होने के बावजूद उम्मीदवारों के हक में प्रचार करने के लिए आए हुए राजनैतिक नेताओं / पार्टी वर्कर /कैंपेन वर्करों को हलमें से बाहर जाना पड़ेगा और जि़ला चुनाव प्रशासन और पुलिस प्रशासन यह यकीनी बनागा कि प्रचार के लिए तय समय समाप्त होते ही हलके में सिफऱ् रजिस्टरड वोटर ही हों, उसके अलावा बाहरी व्यक्ति न हो। इस संबंधी चुनाव अमल में लगा प्रशासन समूची पार्टियाँ इस संबंधी चेतावानी दे दें जिससे इन आदेशों की पालना हो सके। डा. राजू ने बताया कि इन आदेशों के पालना के लिए चुनाव अमल में लगा सिविल और पुलिस प्रशासन कम्यूनीटी सैंंटर /धर्मशाला /लोज़ /गेस्ट हाऊस और अन्य इस तरह के स्थानों की चैकिंग करेंगे और इन स्थानों में ठहरने वालों की सूची पर निगाह रखेंगे। उन्होंने आगे बताया कि व्यक्ति /समूह की पहचान करने के लिए और यह यकीनी बनाने के लिए कि वह उसी विधानसभा हलके के रहने वाले हैं, के लिए पहचान पत्र देखा जा सकता है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि वोटें पडऩे से 48 घंटे पहले यानी चुनाव प्रचार ख़त्म होते ही उक्त हिदायतों के अलावा रेडियो और टैलिविजऩ पर होने वाले प्रचार पर भी रोक लग जायेगी। 26 मई 2018 को शाम 6:30 बजे के बाद कोई भी रेडियो और टैलिविजऩ, सिनेमा समेत ऐसे अन्य किसी भी साधन पर प्रचार नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के पत्र 3/9/2007 जे एस -11 तारीख़ 3 अगस्त, 2007 अनुसार चुनाव प्रचार के लिए तय समय सीमा समाप्त होते ही कोई भी टी.वी. और रेडीयो पर किसी भी पार्टी के प्रचार के लिए विज्ञापन या उसके साथ मिलता-जुलता प्रोग्राम नहीं चला सकेंगे।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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