NAVJOT SINGH SIDHU PERSONALLY GETS CASE REGISTERED AGAINST BUILDERS AT ZIRAKPUR POLICE STATION
· BUILDING LICENCE HAD EXPIRED, NOR HAD DESIGN BEEN CERTIFIED FROM STRUCTURAL ENGINEER
· LOCAL GOVERNMENT MINISTER VISITS ZIRAKPUR POLICE STATION & ASKS SSP TO SPECIFY ALL REASONS IN F.I.R.
· FLATS WERE CONSTRUCTED WITHOUT APPROVAL
· ALSO INSPECTS SITE OF BUILDING COLLAPSE AT PEER MUCHHALLA
· FORMS 4 MEMBER COMMITTEE HEADED BY DIRECTOR, SEEKS REPORT WITHIN 7 DAYS
· BUILDINGS THROUGHOUT PUNJAB TO BE INSPECTED DURING COURSE OF A TOUR: SIDHU
बिल्डिंग लाईसेंस की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, न ही डिज़ाइन स्ट्रक्चरल इंजनियर से सर्टीफाई करवाया गया
स्थानीय निकाय मंत्री द्वारा ज़ीरकपुर थाना में पहुँच कर एस.एस.पी. को एफ.आई.आर. में सभी कारण दर्ज करने को कहा
बिना स्वीकृति से बनाऐ गए थे लैट
पीर मुछल्ला में बिल्डिंग गिरने वाली जगह का भी किया मुआयना
डायरैक्टर के नेतृत्व में चार सदस्ययी कमेटी बनाकर सात दिनों के अंदर रिपोर्ट मंगी
पूरे पंजाब का दौरा करके बिल्डिंगों का किया जायेगा निरीक्षण: सिद्धू
इंडिया न्यूज सेंटर,ज़ीरकपुर/चंडीगढ़:ज़ीरकपुर के पीर मुछल्ला क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने के मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय निकाय मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू ने आज ख़ुद ज़ीरकपुर थाने जाकर अवैध बिल्डिंग के निर्माण के लिए जि़ मेदार बिल्डरों के खि़लाफ़ केस दर्ज करवाया। स. सिद्धू ने मौके पर उपस्थित मोहाली के एस.एस.पी. श्री कुलदीप चाहल को बिल्डिंग स बन्धित सभी कागज़ सौंपे। स्थानीय निकाय मंत्री स. सिद्धू ने मौके पर ही पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि विभाग के रिकार्ड मुताबिक जो कोई छ: बिल्डिंगें (139 से 144 नंबर) गिरी हैं, उनमें से पाँच बिल्डिंगों के लाईसेंस की मियाद अक्तूबर 2017 और एक बिल्डिंग के लाईसेंस की मियाद 31 मार्च 2018 को समाप्त हो चुकी थी जिस कारण बिल्डरों ने बिना प्रामाणिक लाईसेंस के ये बिल्डिंगें बनाईं थीं। उन्होंने एस.एस.पी. को ये बिल्डिंगें बनाने वाले बिल्डर पुष्प इ पायर के खि़लाफ़ केस दर्ज करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी बताया कि बिल्डर को स्वीकृत प्लान के मुताबिक बिल्डिंग का डिज़ाइन स्ट्रक्चरल इंजनियर से सर्टीफाई करवाना होता है जोकि क पलीशन के साथ उसके द्वारा जमा करवाना होता है जबकि ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बिल्डर द्वारा लैट भी बिना स्वीकृति के बनाए जा रहे थे क्योंकि स्वीकृति केवल घरों की थी न कि लैटों की। स. सिद्धू ने कहा कि बिल्डरों के खि़लाफ़ पंजाब युंसिपल एक्ट 2011, बिल्डिंग बाई लाज़ का उल्लंघन करने के लिए आई.पी.सी. की धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए विभाग के डायरैक्टर के नेतृत्व में चार सदस्ययी कमेटी बनाकर सात दिनों के अंदर मुक मल रिपोर्ट माँगी गई है। इस कमेटी में चीफ़ इंजीनियर, टाऊन प्लानर और नगर कौंसिल ज़ीरकपुर के कार्य साधक अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि ज़ीरकपुर की घटना हमारे लिए सबक है और अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि आने वाले दिनों में पूरे पंजाब का दौरा करके सभी बिल्डिंगों का निरीक्षण किया जायेगा और यह यकीनी बनाया जायेगा कि कोई भी बिल्डिंग बिना स्वीकृति और लाईसेंस के न बन रही हो। स. सिद्धू ने आज ज़ीरकपुर पुलिस थाने के बाद पीर मुछल्ला में बिल्डिंग गिरने वाली जगहों का दौरा भी किया। इस मौके पर उनके साथ विभाग के डायरैक्टर श्री करनेश शर्मा, एस.एस.पी. कुलदीप चाहल, डेराबस्सी के एस.डी.एम. परमजीत सिंह, सीनियर कांग्रेसी नेता दीपइंदर सिंह ढिल्लों और नगर कौंसिल के कार्य साधक अफ़सर मनबीर सिंह भी उपस्थित थे।