` पंजाब सरकार ने University-College की परीक्षाएंं करवाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किए....

पंजाब सरकार ने University-College की परीक्षाएंं करवाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किए....

Punjab Government has issued guidelines related to conducting University / College examinations, New order related exams share via Whatsapp

Punjab Government has issued guidelines related to conducting University / College examinations, New order related exams

सभी यूनिवर्सिटियों को अपने कैंपसों और सम्बन्धित कालेजों में परीक्षाएं करवाने सम्बन्धी दिशा निर्देशों की पालना करने की हिदायत

चंडीगढ़, न्यूज डेस्क:
पंजाब सरकार द्वारा रविवार को सरकारी और प्राईवेट यूनिवर्सिटियों के सभी उप-कुलपतियों को सरकारी / प्राईवेट यूनिवर्सिटी और कालेज में परीक्षाएं करवाने सम्बन्धी विस्तृत निर्देश जारी किये गए हैं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार कोविड -19 महामारी के मद्देनजऱ राज्य की सभी यूनिवर्सिटियों को अपने कैंपसों और सम्बन्धित कालेजों में परीक्षाएं करवाने के लिए जारी किये दिशा-निर्देशों की पालना करने की हिदायत की गई है।
दिशा-निर्देशों के अनुसार.....
1. आखिरी साल या समेस्टर वाले विद्यार्थियों को पिछले इम्तिहानों या समैस्टरों के अंकों /ग्रेड /सी.जी.पी.ए के आधार पर डिग्रियाँ /डिप्लोमे प्रदान किये जाएंगे बशर्ते विद्यार्थियों के पिछले इम्तिहानों या समैस्टरों के औसत ग्रेड /अंक /सी.जी.पी.ए. कम से कम पास अंकों /ग्रेड /सी.जी.पी.ए. से अधिक हों।
2. बीच वाली क्लासों के सभी विद्यार्थियों को अगली क्लास या समेस्टर या साल में परमोट किया जायेगा। परन्तु जिन विद्यार्थियों के औसत ग्रेड /अंक /सी.जी.पी.ए. कम से कम पास अंकों /ग्रेड /सी.जी.पी.ए से कम हैं, उसको समेस्टर की परीक्षा देनी पड़ेगी और फिर उनको डिग्री प्रदान की जायेगी।
3. आखिरी साल /बीच वाली क्लासों के विद्यार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार अपने ग्रेड /अंकों में सुधार के लिए इम्तिहान देने का विकल्प भी दिया जायेगा।
4. हर यूनिवर्सिटी उक्त दिशा-निर्देशों और अपने नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुये विद्यार्थियों को डिग्री /प्रमोट करने सम्बन्धी नियम-शर्तों / नीति पर अपने स्तर पर काम करेगी।
5.यदि कोई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की प्रक्रिया अधीन हैं, वह उच्च शिक्षा विभाग की मंज़ूरी के साथ अपने अमल को जारी रख सकती हैं। उक्त दिशा-निर्देश योग्य अथॉरिटी की आज्ञा के साथ जारी किये गए हैं और यह मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान और स्वास्थ्य विभाग के अधीन अदारों पर लागू नहीं होंगे। 

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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