` मंत्री मंडल द्वारा ‘पंजाब विकटिम और देयर डिपेंडैंटस कंपनसेशन स्कीम-2017’ को स्वीकृति

मंत्री मंडल द्वारा ‘पंजाब विकटिम और देयर डिपेंडैंटस कंपनसेशन स्कीम-2017’ को स्वीकृति

Cabinet Division approves 'Punjab Viktim and Their Dependants Compensation Scheme -2017' share via Whatsapp

इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः पंजाब मंत्री मंडल ने तेजाब के हमले से प्रत्येक पीढि़त को कम से कम तीन लाख रुपए मुआवजा देने के लिए व अपराध के पीढि़तों के लिए ‘पंजाब विक्टम और देयर डिपेंडैंटस कंपनसेशन स्कीम-2017’ को स्वीकृति दे दी है। मंत्री मंडल की मीटिंग के दौरान बताया गया कि इस अपराध के पीढि़तों व उनके आर्शितों के लिए केन्द्र की तरफ से एक साथ 4.01 करोड़ रुपए की सहायता मुहैया करवाएगा व राज्य इस के लिए बाद में बजट की व्यवस्था करेगा। गृह मामले व न्याय विभाग द्वारा नोटीफाई किए गए इस स्कीम के अधीन राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष कानूनी व विधानिक मामलों के विभाग के लिए अलग से बजट व्यवस्था करेगी। गृह मामलों व न्याय विभाग इस स्कीम को नियमित करने, स्वीकृति देने नीरिक्षण करने के लिए नोडल विभाग होगा व यह प्रदेश कानूनी सेवाएं अथाँरटी को जरुरत के अनुसार राशि जारी करने को यकीनी बनाएगा जो कि आगे जिला कानूनी सेवाएं अथाँरटियों को उनकी जरुरत के अनुसार राशि को वितरित किया जाएगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार तेजाब के हमले की शिकार प्रत्येक पीढि़त को कम से कम तीन लाख रुपए का मुआवा मुहैया करवाएगी। तेजाब से हमले के कारण मौत होने के मामले में परिवार को पांच लाख रुपए की सहायता मुहैया करवाई जाएगी। इस के अतिरिक्त सरकार तेजाब के हमले से पीढि़तों के लिए सरकार के प्रवानित अस्पतालों में जरुरत के अनुसार 100 प्रतिशत डाक्टरी भुगतान भी करेगी जिसमें दवाईयों, खुराक, बैड व प्लासटिक सर्जरी शामिल होगी। बलात्कार की पीढि़त को तीन लाख रुपए,बलात्कार के साथ कतल के लिए चार लाख रुपए, नाबालिग के शरीरिक सोशन के लिए दो लाख रुपए, मानवी तस्करी की पीढि़त के पूर्णनिर्वाण के लिए एक लाख रुपए, जनसी हमले के लिए पचास हजार रुपए, मौत के लिए दो लाख रुपए, स्थाई रूप से अपंग होने(80 प्रतिशत और इस से ज्यादा)के मामले में दो लाख रुपए, अंशिक रूप से (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक)एक लाख रुपए, शरीर के (तेजाबी हमले के बिना)25 प्रतिशत से ज्यादा जलने पर दो लाख रुपए, भ्रूण के गिरने के मामले में पंचास हजार रुपए व पीढि़त की जलने की क्षमता समाप्त हो जाने के मामले पर 1.5 लाख रुपए मुआवजा मुहैया करवाया जाएगा। अगर पीढि़त 14 वर्ष से कम आयु की होगी तो मुआवजा उपरोक्त राशि से 50 प्रतिशत से बढ़ा कर दिया जाएगा।

Cabinet Division approves 'Punjab Viktim and Their Dependants Compensation Scheme -2017'

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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