इंडिया न्यूज सेंटर, मुंबई: भारत में बैंकों का हजारों करोड़ रुपया कर्ज लेकर ब्रिटेन भाग गए कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि माल्या ने अपनी कंपनी का नाम किंगफिशर सही रखा था। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इस नाम के पक्षी की तरह वह भी बिना किसी सीमा की चिंता किए उडक़र दूर चले गए। विजय माल्या पर ये टिप्पणी न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला की पीठ ने की। पीठ सेवा कर विभाग द्वारा दाखिल एक अपील और एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने कहा, क्या किसी को मालूम है कि उन्होंने (माल्या ने) अपनी कंपनी का नाम किंगफिशर क्यों रखा? इतिहास में कोई भी इस कंपनी के लिए इससे बेहतर नाम नहीं रख सकता था क्योंकि किंगफिशर एक पक्षी है जो दूर तक उड़ सकता है इसे कोई सीमा नहीं रोक सकती जैसे कोई भी उन्हें (माल्या को) नहीं रोक सका। अदालत ने सेवा कर विभाग की अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें ऋण वसूली प्राधिकरण द्वारा 2014 में दिए गए एक आदेश को चुनौती दी गई है।