इंडिया न्यूज सेंटर, इलाहाबाद। हाईकोर्ट की सख्ती पर यूपी सरकार को झुकना पड़ा। गाजियाबाद की लोनी तहसील में किसानों की अधिग्रहीत की गई जमीन उन्हें वापस दी जाएगी। साथ ही सरकार उन्हें हर्जाना भी देगी। शासन की ओर से कोर्ट में सचिव ने अंडरटेकिंग देकर बताया कि अधिग्रहीत भूमि को डी नोटिफाई करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार हर्जाने की एक करोड़ रुपए भी हाईकोर्ट में जमा कर देगी। याचिका पर जस्टिस तरूण अग्रवाल और जस्टिस विपिन मिश्र सुनवाई कर रहे हैं। सुरेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर एडवोकेट्स ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों की करीब 104 एकड़ भूमि यूपीएसआईडीसी को दे दी थी। कोर्ट को जानकारी दी कि बाद में जमीन सरकार को वापस कर दी गई, लेकिन सरकार ने किसानों को न जमीन वापस की और न ही उसका मुआवजा दिया। इस पर कोर्ट ने सरकार पर एक करोड़ रुपए का हर्जाना लगा दिया। प्रदेश सरकार की अंडरटेकिंग मिलने के बाद कोर्ट 27 सितंबर तक ऑर्डर फॉलो करने संबंधी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।