` सर्वोच्य न्यायालय की केंद्र सरकार को चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर हिदायत

सर्वोच्य न्यायालय की केंद्र सरकार को चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर हिदायत

The Chief Justice asked the central government about appointments share via Whatsapp

इंडिया न्यूज सेंटर,नईदिल्लीः सर्वोच्य न्यायालय ने केंद्र सरकार पर तल्ख लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों कोई कानून क्यों नही है। चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर सुनवाई करते हुए सर्वोच्य न्यायालय ने बुधवार को कहा कि  संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संसद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून का निर्माण करेगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद को ऐसा करने के लिए आदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसके लिए संसद में कानून नहीं लाती है तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर गाइडलाइन जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पूछा गया था कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर कोई कानून क्यों नहीं है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट से कहा कि अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियु‍क्ति‍ से जुड़ा है। इसके अनुसार उनकी नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर समय-समय पर निर्वाचन आयुक्तों की संख्या को निश्चित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है। लेकिन संसद ने आज तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।  चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 324(5) में उन्हें पद से हटाए जाने का प्रावधान है। जिसके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने के तरीके से हटाया जा सकता है।

The Chief Justice asked the central government about appointments

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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