Education minister directs removal of transfer certificate restriction for admission in government schools
Also order not to compel students regarding birth certificate
जन्म सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में भी विद्यार्थियों को मजबूर न करने के आदेश जारी
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: सरकारी स्कूलों में दाखि़ले के संबध में विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आ रही मुश्किल को गंभीरता से लेते हुए पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने दाखि़ले संबधी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बंदिश ख़त्म करने के निर्देश दिए हैं। जिससे विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में दाखि़ले के संबध में कोई मुश्किल पेश न आए।
इसकी जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सिंगला के निर्देशों के बाद विभाग ने इस सम्बन्ध में जि़ला शिक्षा अफसरों को एक पत्र जारी कर दिया है। प्रवक्ता के अनुसार सरकारी स्कूलों में दाखि़ले के सम्बन्ध में ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बन्दिश को ख़त्म कर दिया गया है। और स्कूल मुखियों को ऐसे विद्यार्थियों को अपने स्तर पर दाखि़ला देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही स्कूल मुखियों को निर्देश दिये गए हैं कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट न होने वाले विद्यार्थियों के माँ बाप से पढ़ाई के सम्बन्ध में लिखित तौर पर लिया जाये। प्रवक्ता के अनुसार ट्रांसफर सर्टिफिकेट न देने वाले स्कूलों के नाम मुख्य दफ़्तर को भेजने के लिए भी जि़ला अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए हैं। इसके साथ ही दाखि़ला लेने की इच्छा रखने वाले जिन विद्यार्थियों के पास जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, उनको जन्म सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में मजबूर न करने के लिए भी हिदायतें जारी की गई हैं और इन विद्यार्थियों को प्रोवीजन आधार पर दाखि़ला देने के लिए कहा गया है।