इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी अल्पसंरव्यक समुदायों को देने की गुहार संबंधी याचिका पर जवाब न दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर १५-१५ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त देने की गुहार की। इस बात से नाराज चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों पर जुर्माना लगा दिया। अंकुर शर्मा द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि धर्म और भाषा के आधार पर अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी अल्पसंरव्यकों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिका में जम्मू-कश्मीर में मुस्लिमों को अल्पसंरव्यक का दर्जा दिए जाने पर आपत्ति जताई गई है।