Supreme Court Issues Notice To Center And Law Commission On Halaala And Polygamy Matter
नेशनल डेस्क,नई दिल्लीः मुस्लिम बहुविवाह और हलाला के खिलाफ दायर 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और लॉ कमीशन को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह केस संवैधानिक बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया है। ये याचिकाएं भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय, दिल्ली की नफीसा खान और समीना बेगम ने दायर की हैं। दायर याचिकाओं में इन प्रक्रियाओं को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले तीन-तलाक को गैर-कानूनी घोषित कर चुका है। दायर याचिका में नफीसा ने मांग की है कि IPC की धाराएं सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अदालत को तीन तलाक और हलाला को खारिज कर देना चाहिए। वहीं समीना ने याचिका में बताया कि उनकी दो बार शादी हुई और दो बार तलाक हुआ। इसलिए पर्सनल लॉ को संवैधानिक वैधता पर खरा उतरना चाहिए। आपको बता दें कि हलाला इस्लाम में एक रस्म है जो कि सालों से मुस्लिम महिलाओं के शोषण की वजह बन रही है। यह रस्म अजनबियों के साथ शादीशुदा महिलाओं को एक रात बिताने के लिए मजबूर करती है। अगर कोई मुस्लिम युवक अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और कुछ समय बाद फिर से अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता है तो उसे पहले अपनी पत्नी का हलाला कराना होगा। यानि पहले अपनी पत्नी को किसी अजनबी के साथ एक रात बिताने के लिए मजबूर करना होगा, इसके बाद ही मुस्लिम युवक अपनी पत्नी को अपना सकता है। इस प्रथा का मुस्लिम महिलाएं सालों से विरोध करती आ रही हैं।