` तृप्त बाजवा द्वारा पंचायत समिति और जि़ला परिषदों के कर्मचारियों के बकाया वेतन 10 दिनों के भीतर जारी करने के आदेश

तृप्त बाजवा द्वारा पंचायत समिति और जि़ला परिषदों के कर्मचारियों के बकाया वेतन 10 दिनों के भीतर जारी करने के आदेश

TWO MONTHS PENDING SALARY OF PANCHAYAT SAMITI AND ZILA PARISHAD EMPLOYEES TO BE RELEASED WITHIN 10 DAYS: TRIPT BAJWA share via Whatsapp


TWO MONTHS PENDING SALARY OF PANCHAYAT SAMITI AND ZILA PARISHAD EMPLOYEES TO BE RELEASED WITHIN 10 DAYS: TRIPT BAJWA

कर्मचारियों के वेतन समय पर जारी करने हेतु स्थायी हल निकाला जायेगा- ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री

वेतन में अनावश्यक देरी करने के मामलों की जांच के आदेश

पंचायत समिति और जि़ला परिषदों के कर्मचारियों की पदोन्नतियों की नीति इस वर्ष बैसाखी तक

2012 से पूर्व भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पैंशन योजना का लाभ देने के लिए 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश

इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ:
पंजाब की पंचायत समीतियों और जि़ला परिषदों के कर्मचारियों के बकाया रहते वेतनों में से 2 महीनों के वेतन 10 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। आज यहाँ पंचायत समिति और जि़ला परिषद कर्मचारी एसोसिएशन के शिष्टमंडल के साथ मुलाकात के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स. तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने विभाग के उच्च अधिकारियों को कर्मचारियों के बकाया वेतन जारी करने के आदेश जारी किये। स. बाजवा ने विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश भी जारी किए कि पंचायत समीतियें और जि़ला परिषदों के कर्मचारियों के वेतन हर माह समय पर जारी करने का स्थायी हल निकाला जाये। इसके साथ ही उन्होंने कई महीने वेतन न जारी होने के कारणों की जांच करने के आदेश भी जारी किये। पंचायत मंत्री ने कहा कि इस जांच में यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। स. बाजवा ने अधिकारियों को यह भी आदेश दिए कि सम्बन्धित अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी करके अन्य खर्चों की बजाय कर्मचारियों के वेतन प्राथमिकता के आधार पर जारी करने को सुनिश्चित करें। पंचायत मंत्री स. बाजवा ने कर्मचारी ऐसोसीएशन की एक अन्य माँग पर विचार करते हुए पंचायत समिति और जि़ला परिषदों के कर्मचारियों की पदोन्नतियों संबंधी ठोस नीति बनाकर इस वर्ष बैसाखी तक लागू करने का भरोसा दिलाया। इस संबंधी उन्होंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि इस मामले का साकारात्मक  हल निकाल कर इसको इस वर्ष 13 अप्रैल तक लागू किया जाये। पंचायत मंत्री ने कर्मचारी ऐसोसीएशन की एक और माँग संबंधी फ़ैसला करते हुए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 सितम्बर 2012 तक भर्ती हुए पंचायत सचिवों, क्लर्कों और दर्जा चार कर्मचारियों को पुरानी पैंशन योजना का लाभ देने के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। इस अवसर पर पंचायत मंत्री स. बाजवा ने कर्मचारी ऐसोसीएशन द्वारा पेश किये गए सुझाव और विभाग द्वारा पहले ही जारी किये गए नोटिफिकेशन के अनुसार पंचायत सचिवों को गाँवों के कार्य का आबंटन करने का फ़ैसला भी किया गया। इस अवसर पर यह भी फ़ैसला किया गया कि अतिरिक्त पंचायत सचिवों को आवश्यकता वाले स्थानों पर तैनात किया जाये। इसके अलावा पंचायत मंत्री ने विभाग के उच्च अधिकारियों को आदेश जारी किये कि जि़ला और ब्लॉक स्तर कार्यालयों के खर्चे को नियमित करने के साथ-साथ खर्चे के कार्य की प्राथमिकता निर्धारित की जाये। इसके साथ ही यह भी फ़ैसला किया गया कि इन कार्यालयों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किये जाने वाले खर्च की समयसीमा तय की जाये। इसके अलावा सभी कार्यालयों में किये जाने वाले खर्चों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक ढांचा अस्तित्व में लाया जाये। इस बैठक में अन्यों के अलावा विभाग के प्रमुख सचिव  अनुराग वर्मा, डायरैक्टर सी. सिब्बन, अतिरिक्त निदेशक  रमिंदर बुट्टर, डी.सी.एफ.ए कुलदीप सिंह के अतिरिक्त पंचायत समीतियें और जि़ला परिषद कर्मचारी ऐसोसीएशन की तरफ से प्रधान गुरजीवन सिंह बराड़, कन्वीनर संदीप कुमार, खज़़ांची निर्मल सिंह, उप-प्रधान रवीन्द्र सिंह, हरदीप सिंह खरड़, हरदीप सिंह सुपरडैंट, बलजिंदर सिंह, सुखवीर सिंह और पंचायत अफ़सर एसोसिएशन के प्रधान सुरजीत सिंह भी मौजूद थे।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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