` मंत्रीमंडल द्वारा पंजाब म्यूनिसिपल आउटडोर एडवरटाईज़मैंट पालिसी -2018 को स्वीकृति 200 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित होने का अनुमान

मंत्रीमंडल द्वारा पंजाब म्यूनिसिपल आउटडोर एडवरटाईज़मैंट पालिसी -2018 को स्वीकृति 200 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित होने का अनुमान

NEW PUNJAB MUNICIPAL OUTDOOR AD POLICY GETS CABINET NOD, EXPECTED TO RAISE ADDITIONAL RS 200 CR FOR STATE share via Whatsapp

NEW PUNJAB MUNICIPAL OUTDOOR AD POLICY GETS CABINET NOD, EXPECTED TO RAISE ADDITIONAL RS 200 CR FOR STATE


इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः
पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा पंजाब म्यूनिसिपल आउटडोर एडवरटाईज़मैंट पालिसी -2018 को स्वीकृति दे दी गई है, जिसके अंतर्गत आउटडोर एडवरटाईजि़ंग को नियमित करने साथ-साथ राज्य को वार्षिक 200 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित होने का अनुमान है । मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग दौरान मंज़ूर की गई नयी नीति के अंतर्गत जहाँ विज्ञापन के लिए स्थान निर्धारित की जाएंगे, वही विज्ञापन की (कंटैंट) रूप रेखा को मंज़ूरी देने संबंधीे भी नियम निश्चित किये गए हैं ।  स्थानीय निकाय मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा मंत्रीमंडल को इस बात से अवगत करवाया गया कि किसी स्पष्ट नीति की अनुपस्थिति कारण जहां सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही, वही निजी कंपनियां द्वारा मोटी कमाई की जा रही है । प्रवक्ता ने यह भी कहा कि नई मंज़ूर की नीति के अंतर्गत विज्ञापन  लाने के अधिकार ई -टैंडरिंग /ई -आकशन / ई -बीडिंग के द्वारा सबंधित नगर निगमों और नगर कौसिलों द्वारा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बात की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा कि विज्ञापन के कारण यातायात में किसी किस्म की दिक्कत पेश न आए। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि नयी नीति से जहां व्यवस्था में पारदरशिता आयेगी, वहाँ ही लोगों की सुरक्षा को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी विज्ञापनों के लिए भी अलग स्थान निर्धारित करके उन को सरकारी विज्ञापनों के लिए आरक्षित रखा जायेगा, जिनकी ज़रूरत पडऩे पर प्रयोग की जा सकेगी। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक कार्यो के विज्ञापनों के लिए भी स्थानों को आरक्षित रखा जायेगा, जिनको टैंडरों के जरिए अलाट करने की जगह नगर निगम /नगर कौसिल द्वारा अलाट किया जायेगा। नयी नीति के अंतर्गत ऐतिहासिक और पुरातन इमारतों /स्थानों पर विज्ञापन  लगाने  पर मुकम्मल रोक होगी। नईं नीति की ख़ास विशेषताओं संबंधी अन्य जानकारी देते प्रवक्ता ने कहा कि नगर निगमों /नगर कौंसिलों और नगर पंचायतों को अपने -अपने अधिकार क्षेत्र में नीति को नियमित करने के अधिकार दिए गए हैं । इस के अलावा विज्ञापनों की विभिन्न श्रेणियां भी बनाईं गई हैं। विज्ञापन  की मंज़ूरी को पारदर्शी बनाने के उदेश्य से मुकम्मल प्रक्रिया और समय सीमा को निर्धारित किया गया है । प्रवक्ता ने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से नयी नीति के मसौदे के लिए पहले पड़ोसी राज्यों हरियाणा और दिल्ली की नीतियाँ को भी जाँचा गया, जिसके बाद विभाग की तरफ से नयी नीति ‘पंजाब म्यूनिसिपल आउटडोर ऐडवरटाईज़मैंट पालिसी -2018’ का नक्षा तैयार किया गया था, जो कि ‘पंजाब आउटडोर ऐडवरटाईजमैंट पालिसी -2012’ का स्थान लेगा ।
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Source: INDIA NEWS CENTRE

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