VEHICLES: Big shock to automobile dealers, Supreme Court reverses order related to sale of BS-4 vehicles
सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों की बिक्री से जुड़े हुए अपने पिछले आदेश को पलट दिया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को राहत दी थी और देशव्यापी लॉकडाउन के पहले चरण के बाद 10 दिनों के लिए बीएस4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी थी।
ऑटो, न्यूज़ डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों की बिक्री से जुड़े हुए अपने पिछले आदेश को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिनों तक बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय का ताजा आदेश ऑटोमोबाइल डीलरों के लिए बड़ा झटका है।
इससे पहले 15 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) सहित ऑटोमोबाइल एसोसिएशनों को फटकार लगाई थी, जिसमें कहा गया कि BS4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए कोर्ट के आदेश की डीलरों ने अवहेलना की है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ बीएस4 ईंधन उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण में छूट से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने कहा था कि बीएस4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए दी गई छूट पर उसके पूर्व आदेश का ऑटोमोबाइल डीलरों ने उल्लंघन किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने 1.05 लाख बीएस4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी थी, लेकिन तब से 2.55 लाख वाहन बेचे जा चुके हैं।
शीर्ष अदालत ने फाडा द्वारा वाहनों की बिक्री और पंजीकरण का विवरण भी मांगा था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को अदालत के 27 मार्च के आदेश के बाद बेचे गए और पंजीकृत बीएस4 वाहनों का ब्यौरा भी पेश करने के लिए कहा था।
भारत ने 1 अप्रैल से दुनिया के सबसे स्वच्छ ईंधन उत्सर्जन मानकों को लागू करने का फैसला किया है। भारत में यूरो4 से सीधे यूरो6 उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को राहत दी थी और देशव्यापी लॉकडाउन के पहले चरण के बाद 10 दिनों के लिए बीएस4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी थी।