` राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामला बंद, SC ने कहा- भविष्य में रहें सतर्क

राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामला बंद, SC ने कहा- भविष्य में रहें सतर्क

Case against Rahul Gandhi closed, SC said - be cautious in future share via Whatsapp

Case against Rahul Gandhi closed, SC said - be cautious in future

 

इंडिया न्यूज़ सेंटर : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल अवमानना मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी स्वीकार करते हुए भविष्य में सतर्क रहने को कहा है। राफेल मामले में न्यायालय के 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका के समर्थन में चुनिन्दा दस्तावेज की स्वीकार्यता पर केन्द्र की प्रारंभिक आपत्तियां अस्वीकार करने के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद दस अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिये लंबित इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी।  राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने पीठ से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संबंधित अपनी टिप्पणी गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से कहने पर वह पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा था कि कांग्रेस नेता ने शीर्ष अदालत के मुंह में गलत तरीके से यह टिप्पणी डालने के लिये खेद व्यक्त कर दिया है। हालांकि, भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा था कि गांधी की क्षमा याचना अस्वीकार की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने आठ मई को राफेल फैसले में 'चौकीदार चोर है की टिप्पणी शीर्ष अदालत के हवाले से कहने के लिये पीठ से बिना शर्त माफी मांग ली थी।

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Source: Indianewscenter

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