Punjab new orders, Strict orders issued till March 31, these works banned.
न्यूज डेस्क,चंडीगढ़: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने, नारे लगाने, भड़काऊ प्रचार करने, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, तेजधार हथियार, कुल्हाड़ी, विस्फोटक सामग्री व अन्य घातक हथियार या असला लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने संबंधी आदेश ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों/पुलिस कर्मियों, सरकारी समारोहों/विवाह, धार्मिक/शोक समारोहों तथा स्कूल/कॉलेजों में पढ़ाई के लिए बच्चों के एकत्रित होने पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मानसा जिले की सीमा में सरकारी व गैर सरकारी इमारतों व स्थानों पर गंदे व अश्लील पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में सरकारी व गैर सरकारी इमारतों, स्थानों, सिनेमा व वीडियो हॉल पर अक्सर गंदे व अश्लील पोस्टर लगाए जाते हैं। इन्हें पढ़ने वाले आम लोगों के अलावा लड़के-लड़कियों के व्यवहार पर भी इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन अश्लील पोस्टरों के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए इन्हें रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे।
जिले में हुक्का बार चलाने पर प्रतिबंध
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मानसा जिले की सीमा के अंदर किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, हुक्का बार व सार्वजनिक स्थान आदि में हुक्का पीने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पंजाब (तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ पंजाब) के पत्र के माध्यम से दिए गए आदेशों की अनुपालना के लिए आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस जिले की सीमा के अंदर हुक्का बारों पर इस आदेश को सख्ती से लागू करना आवश्यक है। ये आदेश 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे।